सरायकेला: सरायकेला-खरसावां पुलिस ने कांड्रा थाना क्षेत्र में रंगदारी मांगने के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बंटी गुहा (38 वर्ष) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पूर्वी सिंहभूम जिले के परसुडीह क्षेत्र का रहने वाला है और वर्तमान में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रहकर एक निजी कंपनी में कार्यरत था।
सरायकेला अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि 22 मई 2026 को झारखंड ग्रामीण बैंक, कांड्रा शाखा के मैनेजर को मोबाइल नंबर 7549316946 से कॉल कर 50 हजार रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। कॉल करने वाले ने खुद को “रवि लोहार” बताते हुए कहा कि वह सरायकेला जेल में बंद है और जमानत के लिए वकील को पैसे देने हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए बैंक मैनेजर की शिकायत पर कांड्रा थाना कांड संख्या-09/2026, दिनांक 24 मई 2026 के तहत धारा 308(4) बीएनएस के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई।
मामले के उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सरायकेला के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। गठित टीम ने मानवीय एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए 25 मई की सुबह आरोपी बंटी गुहा को मानगो बस स्टैंड, जमशेदपुर के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसके पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने 21 मई 2026 को चांडिल थाना क्षेत्र निवासी शिशिर कुमार चटर्जी को भी उसी मोबाइल नंबर से कॉल कर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी दी थी। वहीं 15 मई 2026 को गम्हरिया थाना क्षेत्र के छोटा गम्हरिया निवासी अभिषेक सिंहदेव से भी रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उसके खिलाफ टेल्को, सिदगोड़ा, सितारामडेरा और कदमा थाना में रंगदारी, लूट एवं आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं।
इस कार्रवाई में कांड्रा थाना प्रभारी विनोद कुमार मुर्मू, पु०अ०नि० रामदयाल उरांव, कमलेश कुमार सिंह, गम्हरिया थाना के रामाशीष शुक्ला एवं सशस्त्र बल की अहम भूमिका रही।
