चाईबासा ( संतोष वर्मा ) : झींकपानी थाना काण्ड सं0- 03 / 2020, दिनांक 24.02.2020 धारा- 302/201 भा0द0वि० के अन्तर्गत अभियुक्त विक्रम पिंगुवा उर्फ टोपे पिंगुवा, पे० राजेश पिंगुवा, साद्य कैलेण्डे, महती देवगम उर्फ हुरदु, पे०- विजय सिंह देवगम, सा०- सुरजाबासा, एवं सिरिल उर्फ बांकुड़ा पे० स्व० जुरिया सवैया, सा०- कैलेण्डे, तीनों थाना झींकपानी, जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा के विरूद्ध बीरसिंह उर्फ चेके सवैया, सा०- कैलेण्डे, तीनों थाना झींकपानी, जिला- प० - सिंहभूम, चाईबासा का हत्या करने के आरोप में दर्ज किया गया था। दिनांक- 23.02.2020 को विक्रम पिंगुवा उर्फ टोपे पिंगुवा, महती देवगम उर्फ हुरदु एवं सिरिल उर्फ बांकुड़ा मिलकर बीरसिंह उर्फ चेके सवैया को सोनाराम बानरा के घर में शराब / हडिया पीने के लिए ले गये।
सोनाराम बानरा के घर में शराब / हडिया पीने से जब बीरसिंह उर्फ चेके सवैया काफी नशा में हो गया तब तीनों मिलकर टुंगलाईबुरू के जैरा स्थल के आगे तालाब के निकट ले जाकर तलवार और पत्थर से सिर पर मार कर हत्या कर दिया जिससे घटनास्थल पर ही बीरसिंह उर्फ चेके सवैया की मृत्यु हो गई थी।
अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त विक्रम पिंगुवा उर्फ टोपे पिंगुवा, महती देवगम उर्फ हुरदु एवं सिरिल उर्फ बंकुड़ा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया।
जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में सत्रवाद सं0-110 / 2020 को माननीय न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पo सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा 302 भा0द0वि0 - अभियुक्त 01. विक्रम पिंगुवा उर्फ टोपे पिंगुवा, 02 महती देवगम उर्फ हुरदु एवं 03. सिरिल उर्फ बंकुड़ा को आजीवन कारावास तथा 10,000/- (दस हजार ) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है।
