चांडिल में बाल संरक्षण जागरूकता प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित

बाल संरक्षण को लेकर समाज में जागरूकता फैलाएं : बीडियो


सरायकेला ( दीपक कुमार दारोघा ) : जिला के चांडिल प्रखंड सभागार में आयोजित बाल संरक्षण जागरूकता प्रशिक्षण सह कार्यशाला में प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि बाल संरक्षण को लेकर समाज में जागरूकता फैलाएं।


उन्होंने कहा कि बाल विवाह जैसी कुरीति को रोकने के लिए सभी का प्रयास जरूरी है। बाल विवाह करने कराने वाले ,बाल विवाह में शामिल लोग, बाल विवाह में खाना बनाने वाले लोगों को भी कारावास का प्रावधान है। यौन अपराध के बारे में उन्होंने कहा कि यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा पोक्सो कानून 2012 लाया गया है। इस कानून के तहत बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध का रिपोर्ट लिखाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण के विभिन्न मुद्दे से संबंधित पीड़ित बच्चों के लिए सरकार द्वारा कई पुनर्वास योजनाएं चलाई जा रही है। अनाथ बच्चों को स्पॉन्सर योजना से जोड़ने का प्रावधान है। बच्चों को पठन-पाठन हेतु विद्यालय में नामांकन का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सेविकाएं भी बाल संरक्षण को लेकर समाज में जागरूकता फैलाएं। 


प्रशिक्षण कार्यशाला में बाल श्रम, किशोर न्याय अधिनियम सहित कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। बताया गया कि जरूरत पड़ने पर चाइल्ड लाइन का संपर्क नंबर 1098 पर संपर्क करें। 
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, आंगनबाड़ी सेविका आदि की प्रशिक्षण कार्यशाला में उपस्थिति रही।

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