मनसा हपदगड़ा उर्फ बागो को 05 साल का कारावास तथा 10,000 रूपये जुर्माना की सजा दी गई


चाईबास ( संतोष वर्मा ) : बंदगाँव थाना काण्ड सं0- 08 / 2022, दिनांक- 21.03.2022 धारा- 332/353/307/511 भा0द0वि0 एवं 18 / 25 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अन्तर्गत प्रथामिकी अभियुक्त मनसा हपदगड़ा उर्फ बागो, पे0 स्व०- मोरा हपदगड़ा, सा०- कईका, थाना- बदगाँव, जिला- प० सिंहभूम, चाईबासा के विरूद्ध पोस्ता (अफीम) खेती के आरोप में दर्ज किया गया था। दिनांक- 21.03.2022 को समय करीब 08:00 बजे से 08:30 बजे के आस-पास जब मैं घर पर ही था तभी भारी मात्र में पुलिस बल को अपने घर की और आता देख मैं डर गया मुझे संदेह हुआ कि पुलिस मेरे घर पर मेरे द्वारा की गई अवैध पोस्ता (अफीम) की खेती के संबंध में छापामारी करने आ रही है। पुलिस बल को अपने और आता देख मैं टांगी लेकर खड़ा हो गया ओर पुलिस बल पर जानलेवा हमला करने की कोशिश किया परन्तु मुझे पुलिस बल के द्वारा काबू में कर लिया गया। पुलिस द्वारा तलाशी के क्रम में मेरे घर के एक कमरे से एक ढक्कन लगा हुआ छोटा हरा रंग का बल्टी के अंदर उजला रंग का प्लास्टिक में हल्का काला भूरा रंग का गिला पोस्ता (अफीम) एवं मेरे द्वारा पुलिस बल पर जानलेवा हमला करने में प्रयोग किया गया टांगी को जप्त कर लिया गया। 


अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा काण्ड के प्राथमिकी अभियुक्त मनसा हपदगड़ा उर्फ बागो को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया, जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण एन०डी०पी०एस०-07 1 2022 के क्रम में दिनांक 29.03.2023 को माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प० सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा- 18 (C) / 25 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अन्तर्गत प्रथामिकी अभियुक्त मनसा हपदगड़ा उर्फ बागो को 05 (पाँच) साल कारावास तथा 10,000/- (दस हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है।

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