चोरी छिनत्य व जान से मारने का प्रयास में मो० मिन्टु उर्फ अमील, एवं मो० शकील उर्फ ढोलमोल को 10 (दस) साल कारावास तथा 50,000 रूपये जुर्माना की सजा


चाईबासा ( संतोष वर्मा ) : पश्चिमी सांहभूम जिले के सदर थाना क्षेत्र में साढ़े तीन साल पहले सैफ खान के साथ चोरी छिनतई व जान मारने का प्रयास मो० मिन्टु उर्फ अमील, एवं मो० शकील उर्फ ढोलमोल के द्वारा चाकु मारा गया था.इसी आरोप में बुधवार को सजा सुनाई गई। मालूम हो कि सदर थाना काण्ड सं0- 52 / 2019, दिनांक 18.05.2019 धारा- 326/307/379/34 [भाव०वि० के अन्तर्गत प्रथामिकी अभियुक्त मो० मिन्टु उर्फ अमील, पे०स्व०- मो0 करीम, सा0 बड़ी बाजार वार्ड नं0- 14 न्यू कॉलोनी एवं मो० शकील उर्फ ढोलमोल, पे०. करीम, सा०- बड़ी बाजार हिन्द चौक, न्यू कॉलोनी, दोनों थाना सदर, जिला- प0 सिंहभूम, चाईबासा के विरूद्ध सैफ खान, पे०स्व०- जाहिद खान, सा०- बड़ी बाजार, थाना सदर, जिला- प० सिंहभूम, चाईबासा की छिन्तय तथा जान से मारने की पूरी कोशिश करने के आरोप में दर्ज किया गया था। दिनांक- 18.05.2019 को समय रात्रि करीब 08:15 बजे से 08:20 बजे के बीच में सैफ खान को मो० मिन्टु उर्फ अमील एवं मो० शकील उर्फ ढोलमोल के द्वारा छिन्तय तथा जान से मारने की कोशिश के तहत धारदार हथियार से तीन से चार चाकू पेट से लेकर जांघ के हिस्से में मारा गया, जिससे सैफ खान गम्भीर रूप से जख्मी हो गये। 

जख्मी सैफ खान को ईलाज के लिए जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। 

अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा काण्ड के प्राथमिकी अभियुक्त मो0 मिन्टु उर्फ अमील, एवं मो० शकील उर्फ ढोलमोल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया, जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण सत्रवाद सं0- 254 / 2019 के क्रम में बुधवार को माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पo सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा- 307 / 34 भा0द0वि० के अन्तर्गत प्रथामिकी अभियुक्त मो० मिन्टु उर्फ अमील, एवं मो० शकील उर्फ ढोलमोल को 10 (दस) साल कारावास तथा 50,000/- (पचास हजार रूपये जुर्माना की सजा दी गई है।

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