सरकार के अवर सचिव का निर्देश के बाद भी सिविल सर्जन ने नहीं दी आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी

 सरकार के अवर सचिव का निर्देश के बाद भी सिविल सर्जन ने नहीं दी आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी




Chaibasaःझारखंड सरकार के अवर सचिव-सह-जनसूचना पदाधिकारी नरेन्द्र ठाकुर ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन को पत्र लिख कर सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। चूंकि टोंटो प्रखंड अंतर्गत हरताहातु निवासी मुकुंद सिंह लागुरी द्वारा झारखंड सरकार के अवर सचिव-सह-जनसूचना पदाधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों पर मांगी गई सूचना पश्चिम सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन के कार्यालय व क्षेत्राधिकार से संबधित है।

उक्त आवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम तहत् आंतरित करते हुए कहा गया है कि आवेदक द्वारा याचित सूचना नियमानुसार सीधे उन्हें उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी कृत कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

लेकिन एक माह बीत जाने के बाद भी सिविल सर्जन ऑफिस से आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया। अब आवेदक कोर्ट का शरण लेने के मूड में है।

टोंटो प्रखंड अंतर्गत हरताहातु निवासी मुकुंद सिंह लागुरी ने 26 नवंबर 2025 को झारखंड सरकार के अवर सचिव-सह-जनसूचना पदाधिकारी को पत्र लिखकर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कुल 5 बिंदुओं पर प्रश्नों के प्रश्नवार उत्तर उपलब्ध कराने हेतु सारी प्रक्रिया को पूरा करते हुए सूचना उपलब्ध कराने की मांग की थी। उन्होंने खूँटपानी, मनोहरपुर, टोंटो, जगन्नाथपुर, कुमारडुंगी, सोनुआ, गोईलकेरा व मंझारी प्रखंड अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारी मांगी है। लेकिन अभी तक सूचना अप्राप्त है।

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