सरायकेला लघु सिंचाई प्रमंडल से संबंधित कमर्शियल एक्सक्यूशन केस में चाईबासा लघु सिंचाई प्रमंडल के कार्यालय में हुई कुर्की जब्ती

सरायकेला लघु सिंचाई प्रमंडल से संबंधित कमर्शियल एक्सक्यूशन केस में चाईबासा लघु सिंचाई प्रमंडल के कार्यालय में हुई कुर्की जब्ती

यह मामला सरायकेला जिला बनने से पहले का है,कमर्शियल एक्सक्यूशन केस नम्बर 16/ 2025 भरत मिश्रा बनाम 



चाईबासा/संतोष वर्मा: झारखण्ड सरकार से संबंधित केस में कुर्की जब्ती की कार्रवाई न्यायालय के कर्मचारियों द्वारा की गई। विदित हो कि चाईबासा लघु सिंचाई प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ने अपने उच्च अधिकारी को यानी मुख्य अभियंता को इस संबंध में 1626 दिनांक 13.11.25 इस सम्बन्ध में पत्राचार के द्वारा सूचित किए हैं कि 41,27,788.00 (लाख में) वसूली करने 19 सितम्बर को वसूली हेतु निर्धारित किया गया है, न्यायालय के जमानतदार सह नाजिर आयेंगे। यह मामला चाईबासा लघु सिंचाई प्रमंडल का नहीं है, लेकिन न्यायालय ने इसे अटैच कर दिया है।


यह मामला सरायकेला जिला बनने से पूर्व चक्रधरपुर प्रमंडल का है, वर्तमान में अब सरायकेला खरसावां जिला के लघु सिंचाई प्रमंडल, सरायकेला से संबंधित टेंडर का है। भरत मिश्रा को इस केस में पूर्व में 16,03,808.00 भुगतान किया जा चुका है। शेष राशि 25,23,980.00 राशि विभाग से आवंटन नहीं मिलने के कारण भुगतान लम्बित रह गया था। इसी क्रम में कोर्ट ने अवशेष राशि का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर कुर्की जब्ती किया गया है। इस कुर्की जब्ती से सभी लोग परेशान हैं कि केस किसी प्रमंडल का और कुर्की जब्ती किसी प्रमंडल की गई है, जो आम जनता के समझ से परे है। अब देखना है कि आगे इस मामले में विभाग कौन सा रास्ता अपनाती है।

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