सरायकेला: गम्हरिया प्रखंड सभागार में पेसा कानून पर ग्राम प्रधानों का दो दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न


गम्हरिया: गम्हरिया प्रखंड सभागार में बुधवार को पेसा कानून से जुड़े विषयों पर ग्राम प्रधानों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण में गम्हरिया प्रखंड के कुल 35 ग्रामों के प्रधानों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राम प्रधानों को ग्राम सभा की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तृत जानकारी देना था। विशेषज्ञों ने बताया कि पेसा कानून के तहत ग्राम सभा केवल औपचारिक संस्था नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण स्वशासन की आत्मा है। 
ग्राम सभा को भूमि, जल और वन संसाधनों के प्रबंधन से लेकर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन तक विशेष अधिकार दिए गए हैं।
ग्राम प्रधान कृष्णा बास्के ने कहा कि यह प्रशिक्षण बेहद उपयोगी साबित हुआ है और इससे उन्हें विकास कार्यों को ग्रामसभा के माध्यम से गति देने की दिशा मिली है।

ग्राम प्रधान कृष्णा बास्के ने कहा कि "हमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि हमारे हाथों में दिए गए अधिकारों का उपयोग कैसे करना है और ग्रामसभा के माध्यम से किस तरह विकास कार्यों को दिशा दी जा सकती है।"

वहीं गम्हरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने सभी ग्राम प्रधानों का आभार जताते हुए कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य तभी सार्थक होगा, जब ग्राम प्रधान अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाते हुए ग्राम सभा को मजबूत बनाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में विकास कार्यों की गति और पारदर्शिता में सुधार देखने को मिलेगा।

ग्राम प्रधानों के इस प्रशिक्षण से उम्मीद जताई जा रही है कि ग्राम स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जनता की भागीदारी और अधिक मजबूत होगी।

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