सिविल कोर्ट मे 9 सितंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन,

ज़िला जज ने की वन पदाधिकारीयों ( डीएफओ) के साथ आवश्यक  बैठक, दिए महत्वपूर्ण निर्देश


चाईबासा (Santosh Verma) : स्थानीय सिविल कोर्ट परिसर में आगामी माह 9 सितंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में आमजनों को उनके सुलहनीय वादों के त्वरित निष्पादन हेतु निरंतर जागरूक किया जा रहा है, ज्ञात हो कि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम के तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला ने आज अपने कार्यालय कक्ष में सभी मंडल वन पदाधिकारीयों के साथ बैठक कर विस्तृत चर्चा की और उनके अधीन वैसे संबंधित मामलों को प्रस्तुत करने की अपील की जिन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है।

इस मौके पर प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने और जानकारी देते हुए बताया कि बताया कि आगामी  9 सितंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लोग अपने वन अधीनियम, बैंक ऋण, पेंशन, मुआवजा बीमा,  शमनीय फौजदारी मुकदमा, दीवानीवाद, राजस्व वाद, दूरसंचार वाद, सर्विस मेटर, पेंसन मामले, वैवाहिक वाद, भू-अर्जन वाद, मोटरयान दुर्घटना क्लेम संबंधित सुलहनीय मामलों के निष्पादन के लिए प्राधिकार के कार्यालय मे संपर्क कर सकते हैं।
उपरोक्त जानकारी प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने दी।

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