सरायकेला : चेत्रा के चर्चित तबरेज कांड के मामले में न्यायालय ने 10 आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाई गई। सरायकेला न्यायालय द्वारा इन 10 आरोपियों को सजा के साथ 15000 जुर्माना भी लगाया गया हैं। जुर्माना की अदा ना करने की स्थिति में एक महीना अतिरिक्त सजा मुकर्रर की गई है।
मामले में इससे पूर्व दो आरोपी सत्यनारायण नायक और सुमंत महतो को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में मामले से रिहा किया गया हैं। जबकि मामले के अन्य 10 आरोपी प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, भीमसेन मंडल, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, महेश महाली, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली और सुनामो प्रधान पर आरोप सिद्ध होते हुए फैसला को न्यायालय द्वारा सुरक्षित रखा गया था। जिसपर फैसला सुनाते हुई न्यायालय द्वारा सभी 10 आरोपियों को 10 साल की सजा मुकर्रर की गई है।
सरायकेला थाना अंतर्गत धातकीडीह गांव में 18 जून 2019 को एक घर में चोरी की नीयत से घुसे तबरेज अंसारी की पिटाई भीड़ द्वारा की गई थी। जिसके बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया था। और वहां से तबरेज अंसारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। जिसके बाद सरायकेला मंडल कारा में उसकी तबीयत बिगड़ी थी। और सरायकेला सदर अस्पताल लाये जाने के क्रम इलाज के दौरान तबरेज अंसारी की मौत हो गई थी। मामले को लेकर उस समय इसे मॉब लिंचिंग के रूप में भी प्रचारित करने का प्रयास भी किया गया था।
इस संबंध में मृतक तबरेज अंसारी की पत्नी शाइस्ता परवीन की शिकायत पर मामला दर्ज कराया गया था। जिसमें पुलिस अनुसंधान के क्रम में कुल 13 लोगों को आरोपी बना कर गिरफ्तार किया गया था। जिसमें मामले के एक आरोपी कुशल महाली का निधन हो चुका है।
