मामला टोंटो कस्तुरबा विद्यालयः चंदन कुमार गुप्ता (जोहार इंटरप्राइजेज) की पकड़ी गई 420 ई,विद्यालय के साथ इकरारनामा में हस्ताक्षर के उपरांत भी विभाग को गुमराह करते हुए निविदा के शर्तों का पालन नहीं किया गया,एक स्पताह में दें जबाब नहीं तो होगा ब्लेक लिस्ट
जिला शिक्षा पदाधिकारी नें चंदन गुप्ता जोहार इंटरप्राईजेज से एक स्पताह के अंदर मांगा जबाब
उपायुक्त सह अध्यक्ष, समग्र शिक्षा अभियान, पश्चिमी सिंहभूम को भी किया गया सूचनार्थ
संतोष वर्मा
Chaibasa ःसावधान पश्चिमी सिंहभूम जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में चंदन गुप्ता जोहार इंटरप्राईजेज के द्वारा खाद्यान्न आपूर्ति में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करते हुए निविदा शर्तों के अनुरूप ग्रोस्री सामान उपलब्ध कराने के बजाय भिन्न क्वालोटी का सामान उपलब्ध कराये जाने का 420 ई पकड़ा गया है। टोंटो स्थित कस्तूरबा विद्यालय का है, जहां जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) टोनी प्रेमराज टोप्पो के औचक निरीक्षण में कई गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई थी.इस मामले को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए चंदन कुमार गुप्ता (जोहार इंटरप्राइजेज) की 420 ई पकड़े जाने पर कारण बताओ नोटीस जारी करते हुए जबाब मांगा गया है, यदी जबाब संतोषजनक नहीं दिया गया तो चंदन गुप्ता जोहार इंटरप्राईजेज होगा ब्लेक लिस्ट. साथ ही नियन संगत होगी रिक्वरी. ज्ञात हो की डीईओ द्वारा टोंटो कस्तूरबा गांधी बालिका आवासिय विद्यालय में किए गए निरीक्षण में पाया गया की जोहार एंटरप्राइजेज खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। जांच के दौरान भंडार गृह में हल्दी, सब्जी मसाला सहित कुछ सामग्री निविदा शतों के अनुरूप नहीं पाई गई, जबकि 'भुगतान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी।इसी मामले को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा, पश्चिमी सिंहभूम को स्पष्टी करण मांगा गया है।
किया है स्पष्टी करण पत्र में आरोप,और किया हो सकता है कार्रवाई
कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया था।
पैकेज - 1 आपूर्ति सामग्रियों द्वारा जो सामान आपूर्ति की गई थी वह निविदा के कार्यदेश अनुसार नहीं पाया गया है। उक्त तिथि को खाद्यान स्टोर निरीक्षण के दौरान निम्न सामानों में भिन्नता पाई गई। स्थलीय निरीक्षण एवं विद्यालय के बालिकाओं के द्वारा दिये गये बयान के अनुसार आपके द्वारा 09 ऐसे सामग्रियों की आपूर्ति. की गई है जिसका ब्रांड जिला स्तरीय निविदा समिति द्वारा निर्धारित ब्रांड से अलग है। (आपूर्ति में ब्रांड भिन्नता की सभी सामग्रियों की फोटाग्राफ अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।
मालुम हो कि निविदा के शर्तों के अनुसार क्रम संख्या 07 एवं 09 के शर्ते जो कि अद्योलिखित अंकित है -
8 किसी भी परिस्थिति में निविदा के समय उपलब्ध कराई गई नमूना के स्थान पर किसी अन्य ब्राण्ड / कम्पनी का सामान स्वीकार नहीं किया जाएगा।
9 आपूर्तिकत्ता को दिए गए कायदिश/ निर्धारित खाद्य सामग्री में मानक से भिन्न सामग्री / खाद्य पदार्थ की आपूर्ति की जाती है उस स्थिति में आपूर्तिकत्ता के विरूद्ध Food and Safety act 2006 तहत कारवाई की जाएगी।
-निविदा आमंत्रण की शर्ते क्रम संख्या 15 में अंकित है यदि सफल निविदाता द्वारा निविदा में स्वीकृत दर एवं नमूना के अनुरूप निर्धारित मात्रा में सामग्री आपूर्ति नहीं किया जाता है तो अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी तथा एजेन्सी स्वामी को Blacklist कर दिया जाएगा। निर्धारित समय सीमा के अंदर दिये गये नमूना के गुणवत्ता के अनुरूप सामग्री आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में दण्ड के रूप में विपत्र में उल्लेखित राशि की 4 प्रतिशत कटौती करते हुए विपत्र का भुगतान किया जायेगा।
उक्त से प्रतीत होता है कि आपके द्वारा विद्यालय के साथ इकरारनामा में हस्ताक्षर के उपरांत भी विभाग को गुमराह करते हुए निविदा के शर्तों का पालन नहीं किया गया।
T अतः पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे कि किन परिस्थितियों में निविदा के शर्तों का उल्लंघन किया गया है। क्यों न इस कृत्य के लिए आपके एजेन्सी को शिक्षा विभाग से Blacklist कर दिया जाय ? निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति मे विभाग एकतरफा निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगा।



