शैक्षणिक संस्थाओं के 100 मीटर की परिधि में तंबाकू उत्पादों की विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध

 शैक्षणिक संस्थाओं के 100 मीटर की परिधि में तंबाकू उत्पादों की विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध



संतोष वर्मा

Chaibasa ः झारखंड सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी गजट संख्या 270 के आलोक में "सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद ( विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा 6 (ख) के अनुसार राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर की परिधि में सिगरेट अथवा अन्य किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की बिक्री करना दंडनीय अपराध है। इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। 

यह निर्णय कोटपा अधिनियम 2003 (COTPA - Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2003) की धारा 6 के अंतर्गत लिया गया है, जिसके अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है, कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री अवैध है।

*मुख्य बिंदु*:

सभी प्रकार के तंबाकू उत्पादों — जैसे सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी, पान मसाला आदि — की बिक्री एवं खरीद पर शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में पूर्ण प्रतिबंध।

इस क्षेत्र में बिक्री करते पाए जाने पर विक्रेताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना एवं अन्य दंडात्मक प्रावधान शामिल हैं।

जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रतिबंध का कड़ाई से पालन करना  सुनिश्चित करगे।

सभी शैक्षणिक संस्थानों के बाहर स्पष्ट रूप से "तंबाकू निषेध क्षेत्र" के संकेतक बोर्ड लगाए जाएंगे।

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